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हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा एक गैर सरकारी संगठन है, जो प्रदेश भर में कार्य करता है, जिला स्तर पर अलग-अलग राजपूत संगठन को समावेश करता है, राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से सामाजिक संगठन के रूप में काम करता है।

हर राजपूत जो कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चूका है और किसी भी तरह कानूनी रूप से या मानसिक रूप से अयोग्य करार ना किया गया हो संस्था का साधारण सदस्य होगा|

चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार ने संगठन को एक नया पंजीकरण आवंटित किया है जो 24 सितंबर 2013 को हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत है।


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